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NPS में Annuity क्या है? पेंशन से इसका क्या सम्बन्ध है?

NiveshWorld Team 15 June 2024 5 min read

NPS में Annuity (वार्षिकी) क्या है?

NPS योजना के अंतर्गत Annuity (वार्षिकी) वह धनराशि है जो एक अभिदाता को पेंशन के रूप में ASP से प्राप्त होती है. यह धनराशि मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक अथवा एक मुश्त भी हो सकती है.

NPS में ASP क्या होता है? वार्षिकी सेवा प्रदाता कौन हैं?

NPS योजना के अंतर्गत PFRDA (पीएफआरडीए) व बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA द्वारा लाइसेंस प्राप्त भारतीय जीवन बीमा कंपनियां ASP (Annuity Service Providers) वार्षिकी सेवा प्रदाता कहलाती हैं. वर्तमान में 15 ASP PFRDA द्वारा लाइसेंस प्राप्त हैं:

  • भारतीय जीवन बीमा निगम
  • एडलवाइस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
  • केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
  • मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
  • पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
  • श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
  • टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
  • इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
  • एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
  • स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
  • एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
  • आदित्य बिड़ला इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
  • बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
  • आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
  • कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

वार्षिकी सेवा प्रदाता (ASP) के कार्य

PFRDA ने IRDA द्वारा पंजीकृत विभिन्न भारतीय जीवन बीमा कंपनियों को 60 वर्ष की आयु या रिटायरमेंट के बाद एन्युटी फंड और पेंशन के भुगतान का प्रबंधन करने के लिए सूचीबद्ध किया है:

  • IRDA द्वारा निर्धारित कैलकुलेटर, Annuity Plans एवं अन्य आवश्यक जानकारी प्रदान करना
  • पसंद के अनुसार Annuity Agreement जारी करने की सुविधा प्रदान करना
  • Annuity Agreement के अनुसार मासिक, त्रैमासिक, छमाही या वार्षिक आधार पर पेंशन प्रदान करना
  • NPS ट्रस्ट और CRA के साथ समय-समय पर एन्युटी खरीद की जानकारी साझा करना
  • Annuity Agreement में दर्ज विवरणों को अपडेट करना
  • PFRDA द्वारा आवश्यक न्यूनतम तत्काल Annuity Plans प्रदान करना
  • अभिदाता की शिकायतों को प्राप्त करना और उनका समाधान करना

रिटायरमेंट के समय Annuity Plans खरीदना क्यों जरूरी है?

NPS के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने के लिए Annuity Plan खरीदना बहुत जरूरी है — इसके बिना आपको पेंशन नहीं मिलेगी. NPS में अंशदान करने वाला व्यक्ति जब 60 वर्ष का होता है या रिटायरमेंट के बाद निश्चित धनराशि पेंशन के रूप में प्राप्त करना चाहता है, तो उसे उस समय उपलब्ध धनराशि का न्यूनतम 40% हिस्सा एन्युटी के रूप में किसी ASP के पास जमा करना होता है.

एन्युटी के प्रकार

1. जीवन भर के लिए वार्षिकी (Annuity for Life)

इसके अंतर्गत व्यक्ति को एक समान दर पर पेंशन प्राप्त होती है. व्यक्ति की मृत्यु होने पर पॉलिसी समाप्त हो जाती है और आगे कोई लाभ नहीं मिलता है.

2. वार्षिकीकर्ता की मृत्यु पर जीवनसाथी को देय 100% वार्षिकी के साथ जीवन भर के लिए देय वार्षिकी

इसके अंतर्गत व्यक्ति को एक समान दर पर पेंशन प्राप्त होती है. व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके जीवनसाथी को उम्रभर पेंशन प्राप्त होती है.

3. मृत्यु पर खरीद मूल्य की वापसी के साथ जीवन के लिए वार्षिकी

इसके अंतर्गत व्यक्ति को एक समान दर पर पेंशन प्राप्त होती है. व्यक्ति की मृत्यु होने पर खरीद धनराशि के मूल्य का भुगतान नॉमिनी को कर दिया जाता है.

4. आरओपी के साथ जीवनसाथी को देय 100% वार्षिकी वाली वार्षिकी

इसके अंतर्गत दो व्यक्तियों में से कम से कम एक के जीवित रहने तक पेंशन की राशि प्राप्त होती है. अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु होने पर खरीद धनराशि के मूल्य का 100% नॉमिनी को वापस कर दिया जाता है.

5. एनपीएस परिवार की आय (NPS Family Income)

पेंशन का भुगतान व्यक्ति और उसके जीवनसाथी को उसके पूरे जीवनकाल तक प्राप्त होता है. दोनों की मृत्यु होने पर पेंशन का भुगतान माता और फिर पिता को किया जाता है.

Annuity की धनराशि निर्धारित करने वाले कारक

  • संचित पेंशन फंड की धनराशि: संचित पेंशन फंड जितना बड़ा होगा, पेंशन उतनी ही अधिक होगी
  • एन्युटी प्लान का प्रकार: एन्युटी प्लान का प्रकार भी पेंशन की धनराशि को प्रभावित करता है

Annuity Plans कैसे खरीदते हैं?

जब अभिदाता रिटायरमेंट अथवा 60 वर्ष की उम्र के बाद NPS से बाहर आना चाहता है, तब वह एन्युटी प्लान खरीदता है. एन्युटी प्लान 15 ASP में से किसी एक के माध्यम से खरीदे जा सकते हैं.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

1. समय पूर्व निकासी के मामले में पेंशन कब से शुरू होगी?

यदि अभिदाता आयु और एन्युटी की खरीद के लिए कॉर्पस की शर्तों को पूरा करता है, तो पेंशन तत्काल शुरू हो जाएगी.

2. डिफॉल्ट एन्युटी प्लान क्या है?

डिफॉल्ट एन्युटी प्लान अभिदाता को स्वयं और उसके पति/पत्नी को जीवन भर पेंशन प्रदान करती है.

3. क्या एन्युटी प्लान की खरीद के बाद ASP या एन्युटी का प्रकार बदला जा सकता है?

नहीं. एक बार एन्युटी प्लान खरीद लेने पर उसे रद्द करने की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि फ्री लुक अवधि के भीतर ऐसा न किया गया हो.

4. यदि मैं 60 वर्ष या सेवानिवृत्ति से पहले NPS खाता बंद करना चाहता हूं तो क्या होगा?

इस स्थिति में केवल 20% धनराशि की निकासी की जा सकेगी तथा शेष 80% धनराशि को एन्युटी प्लान में निवेश किया जाना होगा.

Disclaimer

Yeh article kewal shaikshik aur soochnatmak uddeshy ke liye hai. Nivesh se pehle SEBI-Registered Financial Advisor se paramarsh avashya lein. Share Market mein nivesh jokhim ke adheen hai.

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