NPS में Annuity  क्या है? पेंशन से इसका क्या सम्बन्ध है?

NPS में Annuity  का अर्थ NPS योजना के अंतर्गत रिटायरमेंट अथवा 60 साल के बाद पेंशन के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि से है. यह धनराशि मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक अथवा एक मुश्त भी हो सकती है. योजना के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारी मात्र मासिक आधार पर ही पेंशन की धनराशि प्राप्त कर सकते हैं.

annuity in nps

Table of Contents

Table of Contents

NPS  में Annuity  एन्युटी (वार्षिकी) क्‍या है?

NPS योजना के अंतर्गत Annuity  एन्युटी (वार्षिकी) वह धनराशि है जो एक अभिदाता को पेंशन के रूप में ASP से प्राप्त होती है. यह धनराशि मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक अथवा एक मुश्त भी हो सकती है.

NPS में ASP क्या होता है? वार्षिकी सेवा प्रदाता कौन हैं?

NPS योजना के अंतर्गत PFRDA (पीएफआरडीए) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA द्वारा  लाईसेंस प्राप्‍त भारतीय जीवन बीमा कंपनियां ASP Annuity Service Providers वार्षिकी सेवा प्रदाता कहलाती हैं. NPS के अंतर्गत अभिदाताओं को वार्षिकी सेवाएं प्रदान करने के लिए ASP को PFRDA लाईसेंस प्राप्त करना जरूरी है. बिना लाईसेंस के कोई भी ASP के रूप में NPS के अंतर्गत कार्य नहीं कर सकता है. प्रारम्भ में मात्र 05 ASP PFRDA द्वारा लाईसेंस प्राप्त थीं. वर्तमान में 15 ASP PFRDA द्वारा लाईसेंस प्राप्त हैं. जो निम्न हैं:

  1. भारतीय जीवन बीमा निगम
  2. एडलवाइस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
  3. केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
  4. मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
  5. पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
  6. श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
  7. टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
  8. इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
  9. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
  10. स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
  11. एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
  12. आदित्य बिड़ला इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
  13. बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
  14. आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
  15. कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

लाईसेंस प्राप्त ASP की सूची समय-समय पर अपडेट होती रहती है. नवीनतम सूची की जानकारी www.npscra.nsdl.co.in से प्राप्त की जा सकती है. ASP की विस्तृत जानकारी जिसमें ईमेल, टेलीफोन न., संपर्क व्यक्ति का नाम आदि सूचनाओं के लिए क्लिक करें.

वार्षिकी सेवा प्रदाता (एएसपी) के कार्य

PFRDA ने IRDA द्वारा पंजीकृत विभिन्न भारतीय जीवन बीमा कंपनियों को 60 वर्ष की आयु या रिटायरमेंट के बाद एन्युटी फण्ड और पेंशन के भुगतान का प्रबंधन करने के लिए सूचीबद्ध किया है।

यहाँ आपके लिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि NPS अभिदाता के रूप में  आपके पास एएसपी और Annuity Plans  चुनने का पर्याप्त लचीलापन है. जो आपकी रिटायरमेंट आवश्यकताओं और जरूरतों को पूरा करने के अनुरूप हो। एएसपी के विभिन्न प्रकार के कार्य हैं. कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को निम्नवत दिया जा रहा है:

  1. IRDA द्वारा निर्धारित कैलकुलेटर, Annuity Plans एवं अन्य आवश्यक जानकारी प्रदान करना.Annuity Plans की ऑनलाइन खरीद और इस से संबंधित सूचनाओं के लिए बुनियादी ढांचा और सॉफ्टवेयर आदि प्रदान करना.
  2. आपकी पसंद के अनुसार Annuity  Agreement जारी करने की सुविधा प्रदान करना.
  3. Annuity  Agreement के अनुसार मासिक, त्रैमासिक, छमाही या वार्षिक आधार पर चुनी गई आवृत्ति के अनुसार पेंशन प्रदान करना. सरकारी कर्मचारी केवल मासिक आवृत्ति के आधार पर ही पेंशन प्राप्त कर सकते हैं.
  4. NPS ट्रस्ट और CRA के साथ समय-समय पर एन्युटी खरीद के बारे में जानकारी साझा करना.
  5. Annuity  Agreement में दर्ज किए गए डिटेल जैसे नाम परिवर्तन, पता परिवर्तन, नामितों में परिवर्तन या आपके द्वारा अनुरोधित कोई अन्य परिवर्तन आदि को अपडेट करना.
  6. PFRDA द्वारा आवश्यक न्यूनतम तत्काल Annuity Plans प्रदान करना.
  7. अभिदाता द्वारा उठाई गई सभी शिकायतों को प्राप्त करना और उनका समाधान करना. IRDA द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अंतिम निवारण करना.

रिटायरमेंट के समय Annuity Plans खरीदना क्यों जरूरी है?

NPS के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने के लिए Annuity Plans खरीदना बहुत जरूरी है. इसके बिना आपको पेंशन नहीं मिलेगी.

NPS के अंतर्गत अंशदान करने वाले करने वाला व्यक्ति जब 60 वर्ष का होता है या रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित धनराशि पेंशन के रूप में प्राप्त करना चाहता है. उसे उस समय उपलब्ध धनराशि का न्यूनतम 40%  हिस्सा एन्युटी के रूप में किसी एसपी के पास जमा करना होता है. जिससे वह एक निश्चित धनराशि पेंशन के रूप में रेगुलर प्राप्त कर सके.

अगर व्यक्ति चाहे तो अनन्युटी के लिए अपनी धनराशि के प्रतिशत को 40 से बढ़कर 100% तक कर सकता है.

जिस क्षण आप NPS से बाहर निकलने का अनुरोध करते हैं, उसी क्षण आपको अपना एएसपी चुनना होता है. एक ग्राहक के रूप में  आपको अधिवर्षिता या समय से पहले निकासी के समय सूचीबद्ध एएसपी की सूची से एक एन्युटी प्लान खरीदना चाहिए.

एन्युटी के प्रकार

एन्युटी के लिए 5 प्रकार की वार्षिकी निवेश योजनाएं हैं, जो निम्न हैं:

1. जीवन भर के लिए वार्षिकी Annuity for life :

    इसके अंतर्गत व्यक्ति को एक समान दर पर पेंशन प्राप्त होती है. व्यक्ति की मृत्यु होने पर  पॉलिसी समाप्त हो जाती है और आगे कोई लाभ नहीं मिलता है.

    2. वार्षिकीकर्ता की मृत्यु पर जीवनसाथी को देय 100% वार्षिकी के साथ जीवन भर के लिए देय वार्षिकी payable for Life with 100% annuity payable to spouse on death of annuitant:

    इसके अंतर्गत व्यक्ति को एक समान दर पर पेंशन प्राप्त होती है. व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके  जीवनसाथी को उम्रभर पेंशन प्राप्त होती है.  अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु होने पर पेंशन का भुगतान बंद हो जाता है और आगे कोई लाभ नहीं मिलता है.

    3. मृत्यु पर खरीद मूल्य की वापसी के साथ जीवन के लिए वार्षिकी Annuity for life with return of purchase price on death :

    इसके अंतर्गत व्यक्ति को एक समान दर पर पेंशन प्राप्त होती है. व्यक्ति की मृत्यु होने पर  खरीद धनराशि के मूल्य का भुगतान नॉमिनी को कर दिया जाता है और उसके बाद पॉलिसी समाप्त हो जाएगी तथा आगे कोई लाभ नहीं मिलता है.

    4. वार्षिकी के आरओपी के साथ वार्षिकीकर्ता की मृत्यु पर जीवनसाथी को देय 100% वार्षिकी के साथ जीवन के लिए देय वार्षिकी  Annuity payable for Life with 100% annuity payable to spouse on death of annuitant with RoP of annuity :

    इसके अंतर्गत दो व्यक्तियों में से कम से कम एक के जीवित रहने तक पेंशन की राशि प्राप्त होती है. प्राथमिक व्यक्ति की मृत्यु होने पर दूसरे व्यक्ति को जीवन भर मूल वार्षिकी का 100% प्राप्त होता रहता है. अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु होने पर खरीद धनराशि के मूल्य का 100% नॉमिनी को वापस कर दिया जाता है.

    5. एनपीएस परिवार की आय NPS Family Income:

    पेंशन का भुगतान व्यक्ति और उसके जीवनसाथी को उसके पूरे जीवनकाल तक प्राप्त होता है. व्यक्ति और उसके पति/पत्नी की मृत्यु होने पर पेंशन का भुगतान व्यक्ति की माता को और उसके बाद पिता को किया जाता है. अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु होने पर व्यक्ति के बच्चे/ नॉमिनी को खरीद धनराशि के मूल्य की वापसी कर दी जाती है.

    निकासी अनुरोध की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत एएसपी एन्युटी की धनराशि अर्थात पेंशन जारी करना शुरू कर देता है.

    Annuity की धनराशि निर्धारित करने वाले कारक

    जब आप एन्युटी खरीदते हैं, तो विभिन्न प्रकार के कारक होते हैं जो पेंशन की निर्धारित करते हैं. 02  प्रकार के महत्वपूर्ण कारक निम्नवत हैं:

    1. संचित पेंशन फण्ड की धनराशि:

    संचित पेंशन फण्ड की धनराशि जितनी बड़ी होगी, पेंशन के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि भी उतनी अधिक होगी.  

    2. एन्युटी प्लान का प्रकार:

    एन्युटी प्लान के प्रकार भी पेंशन के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि को प्रभावित करते हैं.

    Annuity Plans कैसे खरीदते हैं?

    जब अभिदाता रिटायरमेंट अथवा 60 वर्ष की उम्र के बाद NPS से बाहर आना चाहता है, तब वह एन्युटी प्लान खरीदता है. एन्युटी प्लान खरीदने के लिए ऊपर दिए गए 15 ASP में से किसी एक  ASP के एन्युटी प्लान खरीदे जा सकते हैं. एन्युटी प्लान निम्न 5 स्टेप्स में खरीदा जा सकता है:

    Annuity in NPS

    कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न (FAQs) जो आपको जानना बहुत जरूरी है:

    प्रश्न : समय पूर्व निकासी के मामले में अभिदाता की पेंशन कब से शुरू होगी? तत्काल अथवा 60 वर्ष की आयु होने के बाद शुरू होगी?

    उत्तर : यदि एएसपी के चयन और संबंधित एएसपी की एन्युटी प्लान के आधार पर अभिदाता आयु और एन्युटी की खरीद के लिए कॉर्पस की शर्तों को पूरा करता है, तो पेंशन तत्काल शुरू हो जाएगी.

    प्रश्न : डिफॉल्‍ट एन्युटी प्लान क्‍या है?

    उत्तर : डिफॉल्‍ट एन्युटी प्लान अभिदाता को स्वयं और उसके पति / पत्‍नी (जैसा भी हो) को एन्युटी के खरीद मूल्‍य के धनराशि की वापसी के के साथ जीवन भर पेंशन प्रदान करती है. अभिदाता की मृत्‍यु होने पर अभिदाता के निर्दिष्‍ट परिवार के सदस्‍यों को Annuity Agreement के अनुसार वापस की जाने वाले खरीद मूल्‍य की धनराशि का उपयोग करके एन्युटी की खरीद के समय लागू प्रीमियम दर पर वार्षिकी पुन: जारी की जाती है.

    (क) मृत अभिदाता पर आश्रित माँ

    (ख) मृत अभिदाता पर आश्रित पिता.

    उपर्युक्‍त निर्दिष्‍ट परिवार के सभी सदस्‍यों को कवर करने के बाद एन्युटी मूल्‍य की धनराशि को अभिदाता के उत्‍तराधिकारी बच्‍चों को लौटा दिया जाता है और बच्‍चे मौजूद न होने पर, अभिदाता के कानूनी हकदार, जैसा भी मामला हो, को लौटा दिया जाता है.

    प्रश्न : क्‍या अभिदाता को डिफॉल्‍ट एन्युटी प्लान को अनिवार्य रूपसे खरीदना आवश्यक है अथवा अभिदाता किसी अन्‍य एन्युटी प्लान को खरीद सकता है?

    उत्तर : अधिवर्षिता तथा समय-पूर्व निकासी की स्थिति में अभिदाता संबंधित एएसपी के पास उपलब्‍ध किसी एक एन्युटी प्लान को खरीद सकता है. अभिदाता की मृत्‍युहोने पर पति / पत्‍नी (जैसा भी हो) को डिफॉल्‍ट एन्युटी प्लान को खरीदना पड़ता है.

    प्रश्न : अभिदाता एएसपी द्वारा दी जाने वाली दरों की जांच कहां कर सकता है?

    एन्युटी की प्रचलित दरें अलग-अलग बाजार स्थितियों के आधार पर अलग-अलग एएसपी के लिए बदलती रहती हैं. एएसपी की अस्थायी वार्षिकी दरों को जानने के लिए सीआरए द्वारा प्रदान किए गए एन्युटी कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकता है. इसके अलावा अभिदाता एन्युटी दरों के विवरण के लिए एएसपी वेबसाइट पर जा सकते हैं या एएसपी के सेवा अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं.

    एन्युटी की दरें समय और बाज़ार की परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती हैं.

    प्रश्न : क्‍या अभिदाता एन्युटी प्लान की खरीद के बाद एएसपी या एन्युटी के प्रकार को परिवर्तित कर सकता है?

    उत्तर : नहीं. एक बार एन्युटी प्लान खरीद लेने पर एन्युटी को रद्द करने या अन्‍य एएसपी या किसी अन्‍य योजना में पुन: निवेश करने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि एएसपी द्वारा निर्दिष्‍ट समय सीमा (फ्री लुक अवधि) के भीतर ऐसा न किया गया हो.

    प्रश्न : पेंशन के आहरण अनुरोध की प्रक्रिया शुरू करने के बाद यदि अभिदाता की मृत्‍यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में क्‍या होगा?

    उत्तर : पेंशन राशि के भुगतान (यदि कोई हो) की पद्धति और तरीका  अभिदाता द्वारा एन्युटी की खरीद के समय चुने गए एन्युटी प्लान के प्रकार पर निर्भर करेगा. मृत अभिदाता के परिवार के सदस्‍यों को संबंधित वार्षिकी सेवा प्रदाता से सम्‍पर्क करने की आवश्‍यकता होती है. इसके सम्बन्ध में विस्तृत विवरण एन्युटी के प्रकार में ऊपर दिया गया है.

    प्रश्न : यदि मैं 60 वर्ष या सेवानिवृत्ति से पहले NPS खाता बंद करना चाहता हूं तो क्या होगा?

    उत्तर : इस स्थिति में एकमुश्त धनराशि के रूप में केवल 20% धनराशि की निकासी की जा सकेगी तथा शेष 80% धनराशि को एन्युटी प्लान में निवेश किया जाना होगा.

    प्रश्न : 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले अभिदाता की मृत्यु होने पर कौन सा लाभ मिलेगा और किसको लाभ मिलेगा?

    उत्तर : अभिदाता की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाने पर संपूर्ण संचित पेंशन धनराशि (100%) का भुगतान अभिदाता के नॉमिनी अथवा कानूनी उत्तराधिकारी को किया जाता है. वार्षिकी/मासिक पेंशन की कोई खरीदारी नहीं होगी. हाँ सरकारी कर्मचारी होने पर यदि आश्रित चाहें तो उन्हें OPS का लाभ मिल जाता है.

    अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें.

    और अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें.

    इसे भी पढ़ें – 2024 से NPS में आंशिक निकासी के नियमों में हुए महत्वपूर्ण बदलाव!

    3 thoughts on “NPS में Annuity  क्या है? पेंशन से इसका क्या सम्बन्ध है?”

    1. Pingback: NPS VATSALYA योजना: अब बच्चों का भविष्य होगा सुरक्षित

    Leave a Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Scroll to Top